बिना अनुमति पोस्टर-फ्लेक्स लगाने वालों पर रांची नगर निगम सख्त, नहीं भरा जुर्माना तो होगी कड़ी कार्रवाई
रांची शहर में बिना अनुमति पोस्टर और फ्लेक्स लगाकर प्रचार करना अब भारी पड़ सकता है। रांची नगर निगम ने साफ तौर पर कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी तरह का पोस्टर या फ्लेक्स लगाना झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन है।
नगर निगम के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले कई संस्थानों पर पहले ही 25 हजार रुपये प्रति संस्थान का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके बावजूद कई संस्थानों ने अब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की है। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि जुर्माना नहीं भरने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई, पोस्टर-फ्लेक्स हटाने और अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। निगम का कहना है कि शहर की सुंदरता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी है।

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