आज, प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शहर में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टलों की अनुज्ञप्ति आवेदनों की समीक्षा की गई। कुल 10 आवेदनों में से 3 प्रतिष्ठानों को औपबंधिक अनुज्ञप्ति प्रदान की गई, जबकि 7 आवेदनों को निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण अस्वीकृत किया गया।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिष्ठानों के लिए स्वीकृत भवन प्लान, कमर्शियल होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस लेने के साथ साथ पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
▶️बिना अनुज्ञप्ति संचालित लॉज एवं हॉस्टलों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
▶️सभी संचालकों से अपील है कि 15 मार्च 2026 तक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें।

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